Abhijeet Dipke Release: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली में सशर्त जमानत मिल गई है। शांति बनाए रखने के लिए मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। रिहाई के बाद दीपके का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह एनसीपी (शरद पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचते दिखाई दिए। SEM कोर्ट में पेशी के बाद मिली राहत अभिजीत दीपके को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में स्थित एसईएम (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद उन्हें शांति बनाए रखने के लिए पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद दीपके को छोड़ दिया गया। हालांकि, उनकी रिहाई से जुड़ी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। रिहाई के बाद मीडिया से नहीं की बात जमानत मिलने के बाद दीपके अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचे। सामने आए वीडियो में वह कैमरे की ओर हाथ हिलाते और गुड लक का इशारा करते नजर आए। उन्होंने फिलहाल मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने सुनवाई में देरी को लेकर चिंता जताई थी। उनके मुताबिक, सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन दोपहर 3:38 बजे तक भी उन्हें इसकी स्थिति की जानकारी नहीं मिली थी। CJP ने हिरासत पर उठाए सवाल दीपके की हिरासत के बाद CJP की प्रवक्ता मेहर पसरीचा ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश है। उनका दावा था कि दीपके की पदयात्रा से लोगों तक उनकी बात पहुंच सकती थी, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं, संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने दीपके की रिहाई और पीस बॉन्ड से जुड़े सवालों पर कहा था कि वह खुद इस बारे में जानकारी देंगे। तिरंगा मार्च से पहले हुई थी कार्रवाई अभिजीत दीपके को शुक्रवार को CJP के प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था। उनकी रिहाई के बाद अब इस मामले में आगे की गतिविधियों पर नजर रहेगी। फिलहाल पुलिस की ओर से मुचलके पर रिहाई की जानकारी दी गई है। ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले दिल्ली में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन! रामलीला मैदान में मिली हरी झंडी, जानिए कब उतरेगी पार्टी