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जंतर-मंतर पर CJP को धरने की अनुमति नहीं… दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, पुलिस ने बताई वजह

CEC के इस्तीफे की मांग पर CJP को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने देरी से आवेदन और नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

CJP 10 October Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन पर पुलिस ने रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर धरना देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसकी सूचना भी तय समय-सीमा के भीतर नहीं दी गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

7 अक्टूबर को मिला था आवेदन

दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि CJP के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया गया था। पुलिस को यह पत्र 7 अक्टूबर को मिला, जबकि प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए बहुत कम समय बचा था। पुलिस अधिकारी के अनुसार, निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, लेकिन समय-सीमा और अन्य शर्तों का पालन नहीं होने के कारण अनुमति नहीं दी गई।

पहले भी नियमों के उल्लंघन का आरोप

पुलिस ने अनुमति नहीं देने के पीछे एक अन्य कारण का भी उल्लेख किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक, पार्टी को पहले भी प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उस दौरान कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पुलिस का आरोप है कि पार्टी ने पहले दिए गए आश्वासनों का भी उल्लंघन किया था। पुलिस ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।

बिना अनुमति प्रदर्शन पर क्या होगा?

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रावधान के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निवारक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पुलिस ने संकेत दिया है कि यदि CJP बिना अनुमति धरना देती है और लागू आदेशों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित भीड़ को नियंत्रित करने पर जोर दिया है।

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