Twisha Sharma Case|| Jabalpur Court|| AIIMS Delhi|| Crime News: त्विषा शर्मा की मौत का मामला अब फिर चर्चा में है। शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि त्विषा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। यह पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की टीम करेगी। कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया सम्मान और सावधानी के साथ होनी चाहिए। क्यों खुश नहीं था परिवार त्विषा के परिवार को पहले हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि कई बातें साफ नहीं हुई हैं। इसी वजह से परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। इससे पहले उन्होंने भोपाल की सत्र अदालत में भी याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद परिवार को उम्मीद मिली है। रिपोर्ट आने के बाद होगा अगला फैसला हाईकोर्ट ने कहा कि नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि शव किसे सौंपा जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। त्विषा का पहला पोस्टमार्टम 13 मई को भोपाल एम्स में हुआ था। सास की जमानत रद्द करने की मांग त्विषा के परिवार ने कोर्ट में एक और याचिका लगाई है। इसमें सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस पर अगली सुनवाई 25 मई को होगी। समर्थ सिंह करेंगे सरेंडर त्विषा के पति समर्थ सिंह ने अभी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका नहीं लगाई है। उनके वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ सिंह भोपाल की सत्र अदालत में सरेंडर करेंगे। इसके बाद वहीं जमानत की अर्जी दी जाएगी। ये भी पढ़ें: INDIA गठबंधन की बड़ी बैठक में क्या-क्या हुआ तय? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से लेकर CJI को पत्र तक, जानिए 5 बड़े फैसले