उत्तर प्रदेश

कोर्ट में लंबित केस हैं? 12 सितंबर को लोक अदालत में मिलेगा समाधान

गाजीपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। दीवानी, पारिवारिक, बैंक, चेक बाउंस, राजस्व समेत मामलों का सुलह-समझौते से त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

Reported by Pradeep Dubey and edited by Shagun Chaurasia

Ghazipur Lok Adalat: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करने के लिए न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश यादव और लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीजे शक्ति सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।

लोक अदालत में त्वरित निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज ने बताया कि दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट और जनपद की सभी तहसीलों में लोक अदालत के जरिए मामलों का त्वरित एवं सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, राजस्व, विद्युत, श्रम समेत उपयुक्त मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि समझौते के आधार पर मामले का समाधान होने पर लंबित मामलों में न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है।

लोक अदालत में समाधान का मौका

इसके अलावा प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों को भी लोक अदालत के जरिए सुलझाने की पहल की जा सकती है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। यानी अगर आपका कोई मामला अदालत में लंबित है और आप उसे सुलह-समझौते से खत्म करना चाहते हैं, तो 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए अहम मौका साबित हो सकती है।

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