Lucknow Administration: राजधानी में मानसून के दौरान लोगों को जलभराव, ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों से राहत दिलाने के लिए जिलाधिकारी विशाख जी ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। डीएम ने आदेश जारी कर 8 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक शहर में रोड कटिंग (सड़क खुदाई) की सभी सामान्य अनुमतियां स्थगित कर दी हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रोड कटिंग पर रोक प्रशासन का मानना है कि बारिश के मौसम में सड़क खुदाई के कारण आवागमन प्रभावित होता है। जगह-जगह गड्ढे बनने से जलभराव, कीचड़ और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए जनहित में यह निर्णय लिया गया है, ताकि राजधानीवासियों को मानसून के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि, यदि किसी विभाग के लिए सड़क की खुदाई करना अत्यंत आवश्यक हो, तो उसे पहले जिलाधिकारी के समक्ष इसकी ठोस वजह प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित विभाग को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से विशेष अनुमति लेनी होगी। डीएम की मंजूरी मिलने के बाद ही रोड कटिंग की अनुमति दी जाएगी। सभी विभागों को आदेश यह आदेश नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), लोक निर्माण विभाग (PWD), पुलिस विभाग, बिजली विभाग, जल निगम, जलकल, सेतु निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों सहित उन सभी सरकारी और निजी एजेंसियों पर लागू होगा, जो सड़क खुदाई का कार्य करती हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बिना अनुमति सड़क खुदाई किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मानसून के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये भी पढ़ें: राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर लखनऊ में मेगा सफाई अभियान, 110 वार्डों में एक साथ उतरी नगर निगम की टीम