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दिल्ली में पटाखों की खुलेआम बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- आदेश के बाद भी कैसे बिक रहे?

दिल्ली में पटाखों की खुलेआम बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने सरकार से तत्काल ध्यान देने को कहा। बाजार में बिना लाइसेंस वाले पटाखे भी उपलब्ध।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Open Sale of Crackers: दिल्ली में पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने बाजार में खुलेआम हर तरह के पटाखे बिकने की मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सरकार को तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी है। कोर्ट का कहना है कि जब केवल लाइसेंस प्राप्त ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है, तो फिर बाजार में अन्य पटाखे कैसे उपलब्ध हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान जस्टिस MM सुंदेश ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी से इस मामले पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि तस्वीरों में दुकानों पर कई तरह के पटाखे खुलेआम बिकते दिखाई दे रहे हैं।

QR कोड के बावजूद बाजार में बिक रहे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने केवल लाइसेंस प्राप्त ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इन पटाखों के पैकेट पर उनकी पहचान और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए QR कोड छापना भी अनिवार्य किया गया है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाजार में लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले, दोनों तरह के पटाखे आसानी से मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, QR कोड वाले और बिना QR कोड वाले पटाखों की बिक्री भी जारी है।

सरकार से तत्काल ध्यान देने की अपील

अदालत ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और नियमों के पालन पर ध्यान देने को कहा है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पटाखों की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है?

ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को मिली सशर्त मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय कीं सख्त पाबंदियां

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