Kanpur Nakli Haldi News: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शहर में मिलावटी मसालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पनकी स्थित एक मसाला निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि चावल के टुकड़ों को पीसकर उनमें हल्दी जैसा रंग मिलाकर नकली हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था। मौके से छह नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं, जबकि 5.86 लाख रुपये मूल्य का संदिग्ध स्टॉक जब्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी के फ़रमान के बाद हुआ खाद्य विभाग का कड़ा एक्शन सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय वर्मा, उमाशंकर सिंह और रजनीश राय की टीम ने इस्पात नगर, पनकी स्थित पीतांबरा इंटरप्राइजेज मसाला निर्माण इकाई पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान परिसर में हल्दी पाउडर का निर्माण होता मिला, लेकिन वहां साबुत हल्दी उपलब्ध नहीं थी। जांच में पाया गया कि चावल को पीसकर उसमें हल्दी जैसा रंग मिलाया जा रहा था। इसके अलावा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चावल के टुकड़े, मिर्च में मिलाए जाने वाले रंग तथा अन्य कच्चा माल भी परिसर में रखा मिला। फैक्ट्री में चावल व कलर मिलाकर बनाया जा रहा था नकली हल्दी पाउड़र टीम ने मौके से हल्दी पाउडर, हल्दी में मिलाया जाने वाला लिक्विड कलर, चावल के टुकड़े, मिर्च पाउडर, मिर्च में उपयोग होने वाला रंग तथा धनिया पाउडर सहित कुल छह नमूने एकत्र कर खाद्य विश्लेषक के पास जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि मसालों में किस प्रकार की मिलावट की गई है और वे खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। भारी मात्रा में टीम को मिला मिलावट का सामान, नमूने भेजे गए लैब कार्रवाई के दौरान विभाग ने 77 बैग चावल के टुकड़े, 42 बैग हल्दी पाउडर, 30 किलोग्राम पिसा धनिया, 30 किलोग्राम मिर्च पाउडर तथा 20 किलोग्राम हल्दी अपमिश्रक जब्त किया। जब्त सामग्री का कुल मूल्य 5,86,200 रुपये आंका गया है। विभाग के अनुसार कच्चे माल और इस्तेमाल किए गए रंगों की गुणवत्ता की भी जांच कराई जाएगी। किसी कीमत पर बार्दस्त नही की जाएगी खाद्य सामग्री में मिलावट सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण या बिक्री की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।