उत्तर प्रदेशनोएडा

ट्रैफिक चालान नियम बदला, आधा जुर्माना भरने के बाद मिलेगी कोर्ट में सुनवाई

ट्रैफिक चालान को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब चालान को चुनौती देने और अदालत में राहत मांगने के लिए वाहन मालिकों को पहले जुर्माने का 50 फीसदी भुगतान करना होगा।

Reported by Tanvi Pandey and edited by Tanvi Pandey

Traffic Challan New Rule: सड़क पर नियम तोड़ने के बाद सिर्फ चालान कटना ही परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करना है, इसके लिए भी समय तय कर दिया गया है। वाहन मालिक को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा या फिर चालान को गलत बताते हुए शिकायत दर्ज करनी होगी।

भरनी होगी आधी रकम

नए नियम के तहत सीधे अदालत पहुंचकर राहत मांगने का रास्ता आसान नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति चालान को चुनौती देना चाहता है तो उसे पहले जुर्माने की कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके बाद ही वह अदालत में अपनी बात रख सकेगा।

लोक अदालत के नियम बदले

अब तक कई लोग लोक अदालत के जरिए कम रकम जमा कर पुराने चालानों से राहत पा लेते थे। नए नियम के बाद ऐसी स्थिति में भी पहले आधा जुर्माना जमा करना जरूरी होगा। इससे चालान निपटाने की प्रक्रिया पहले से अलग हो जाएगी।

शिकायत पर 30 दिन में फैसला

यदि वाहन मालिक चालान को गलत बताकर शिकायत करता है तो ट्रैफिक पुलिस को 30 दिन के भीतर उसका निपटारा करना होगा। जांच में चालान सही नहीं पाया गया तो उसे रद्द करने की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

शिकायत खारिज हुई तो क्या विकल्प बचेंगे?

अगर पुलिस शिकायत स्वीकार नहीं करती है तो वाहन मालिक को चालान की राशि जमा करनी होगी। इसके बाद भी यदि वह फैसले से संतुष्ट नहीं है तो अदालत में आवेदन कर सकता है, लेकिन वहां भी आधा जुर्माना पहले जमा करना होगा।

पुलिस अब कोर्ट नहीं भेजेगी चालान

पहले कई मामलों में भुगतान न होने पर चालान न्यायालय भेज दिया जाता था। नई व्यवस्था में यह जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। उसे खुद तय प्रक्रिया के तहत अदालत में आवेदन करना पड़ेगा।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

चालान देखना हो, भुगतान करना हो या शिकायत दर्ज करनी हो, यह सभी काम NextGen mParivahan पोर्टल के जरिए किए जा सकेंगे। नई व्यवस्था में समय-सीमा और ऑनलाइन प्रक्रिया दोनों पर जोर दिया गया है।

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