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नोएडा में 4 सितंबर तक धारा 163 लागू! धरना-प्रदर्शन से लेकर ड्रोन उड़ाने तक पर पाबंदी, जानें नए नियम

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 4 सितंबर तक BNSS की धारा 163 लागू रहेगी। बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस और भीड़ जुटाने पर रोक होगी। ड्रोन उड़ाने पर भी कार्रवाई होगी।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Noida Section 163: गौतमबुद्ध नगर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक जिले में BNSS की धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा।कमिश्नरेट पुलिस के मुताबिक, ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

चार या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ पर रोक

धारा 163 लागू रहने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति धरना, रैली, प्रदर्शन या जुलूस आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी। किसी नए सामूहिक, धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले भी प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी।

लाउडस्पीकर और ड्रोन पर भी सख्ती

आदेश के तहत बिना अनुमति लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक उपकरणों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडे या किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। ज्वलनशील या आग लगाने वाली सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने बिना सरकारी अनुमति निजी ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पुराने CrPC की धारा 144 जैसा प्रावधान

BNSS की धारा 163 को पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के समान प्रावधान माना जाता है। इसके तहत प्रशासन संभावित तनाव या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए किसी क्षेत्र में कुछ गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा सकता है।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश की अनदेखी करने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगले 13 दिनों के दौरान किसी भी सभा, जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम की योजना बनाने वालों को पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने लोगों से त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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