Noida Property News: नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर गांव की कुछ जमीनों को लेकर लोगों को सतर्क किया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन खसरों से जुड़ी जमीन या भवन खरीदने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले लें। बिना जांच के किया गया सौदा आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। वित्तीय नुकसान का जोखिम प्राधिकरण ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन जमीनों की खरीद-फरोख्त करता है और बाद में उसे नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी खरीदार और विक्रेता की होगी। इसलिए किसी भी सौदे से पहले जमीन की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी अधिकारियों के अनुसार अधिसूचित, अर्जित और पट्टे के माध्यम से प्राप्त कुछ जमीनों पर अवैध कब्जे और निर्माण किए गए हैं। ऐसे मामलों में समय-समय पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को नोटिस भी भेजे गए हैं और कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मानचित्र स्वीकृत नहीं, सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी प्राधिकरण का कहना है कि इन खसरों पर बने भवनों और भूखंडों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे निर्माण को वैध नहीं माना जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में प्राधिकरण की ओर से बिजली, पानी, सीवर, सड़क और नाली जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। किन खसरों को लेकर चेतावनी प्राधिकरण ने बताया है कि ग्राम सलारपुर खादर के खसरा संख्या 700 से 711, 723, 724, 728 से 735, 745 से 752, 759, 760, 762 से 764, 779, 780 और 795 से 798 तक के कई खसरों पर अवैध निर्माण की जानकारी मिली है। इसके अलावा ग्राम भंगेल बेगमपुर के खसरा संख्या 176, 178, 217, 221, 223, 225, 226, 247, 250 और 251 तथा ग्राम हाजीपुर के खसरा संख्या 412 को भी विवादित और अवैध निर्माण वाली श्रेणी में रखा गया है। लोगों से की गई खास अपील प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जमीन या भवन की खरीद-बिक्री से पहले उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में कानूनी और आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये भी पढ़े : ग्रेटर नोएडा ईस्ट-वेस्ट के बीच सफर हुआ आसान, DFC पर ROB का शुभारंभ