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खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना फायरिंग केस में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 2 जून की घटना में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग का आरोप है, जांच जारी है।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Patna Firing Case || Khan Sir || Patna Civil Court || Bihar News || Investigation Update: बिहार के पटना सिविल कोर्ट ने पटना फायरिंग मामले में चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला 2 जून की उस घटना से जुड़ा है जब उनके कोचिंग सेंटर के बाहर कथित तौर पर फायरिंग और तोड़फोड़ हुई थी।

क्यों होनी थी खान सर की गिरफ्तारी?

जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोचिंग परिसर के बाहर गोली चलने की बात सामने आई। इसी आधार पर कदम कुआं थाना पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई।

घटना की रात कुछ अज्ञात लोगों ने कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और पोस्टर फाड़ने जैसी घटनाएं की थीं। इसी दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की बात सामने आई। पहले खान सर ने फायरिंग के दावे किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए सफाई दी। वहीं गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

कब तक की है ये राहत?

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। इसके बाद खान सर की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ी और गिरफ्तारी की आशंका के बीच वे कोर्ट नहीं पहुंचे थे। सोमवार को उनके वकीलों ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। इसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिली है।

रौशन आनंद पर भी हुई सुनवाई

इसी केस से जुड़े अन्य आरोपी को खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने जमानत पर रिहाई की मांग की।

वहीं, खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मामला अभी भी जांच के अधीन है, जिससे आगे और खुलासों की संभावना बनी हुई है।

ये भी पढ़ें: FIR के बाद बढ़ीं खान सर की मुश्किलें! अब फायर सेफ्टी जांच के घेरे में कोचिंग

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