Patiala House Court: जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। भारद्वाज पर प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है। प्रदर्शन के दौरान बिगड़े थे हालात यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। इसी दौरान निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और स्वतंत्र भारद्वाज को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का आरोप है कि वह मारपीट की घटना में शामिल थे। कोर्ट ने दी तीन हफ्ते की राहत मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं, जबकि पुलिस की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों पर पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को फिलहाल तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। यह राहत अस्थायी है और इसकी अवधि समाप्त होने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच अभी जारी अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद मामले की जांच पर कोई रोक नहीं लगी है। पुलिस घटना से जुड़े वीडियो, गवाहों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। अब नजर इस बात पर है कि अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत मामले में क्या निर्देश देती है और जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों से आरोपों की तस्वीर किस तरह स्पष्ट होती है। ये भी पढ़ें: POCSO की FIR होते ही फरार हुआ स्वतंत्र भारद्वाज, बुलंदशहर में ऐसे चकमा देते पकड़ा गया