उत्तर प्रदेशहमीरपुर

मस्जिद में मासूम से दरिंदगी: कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी मौलाना को ‘अंतिम सांस’ तक जेल

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी मौलाना को उम्रकैद की सजा देते हुए साफ किया कि वह अब अपनी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहेगा।

Reported by Kashish Solanki and edited by Kashish Solanki

Uttar Pradesh|| Hamirpur|| POSCO|| Life Imprisonment: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर आई है। यहां की एक विशेष अदालत ने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले मौलाना को एक निर्दोष बच्ची के साथ दरिंदगी का दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अनिल कुमार खरवार ने दोषी मौलाना मुंतजिर आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

तालीम के बहाने की गई हैवानियत

सरकारी वकील के मुताबिक, यह पुरा मामला कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव से संबंधित है, जो 29 नवंबर 2023 को घटित हुआ। उस दिन सुबह लगभग 7 बजे, 11 साल की पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ मस्जिद में पढ़ाई करने गई थी। आरोपी मौलाना मुंतजिर आलम ने बाकी बच्चों को छुट्टी दे दी और पीड़िता के भाई को बर्तन धोने के लिए लगा दिया। इसके बाद उसने मासूम को झाड़ू लगाने के बहाने रोका और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने बिस्तर पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।

दादी को रोते हुए सुनाई आपबीती

घटना के बाद, लगभग सुबह 8:30 बजे, बच्ची अपने घर पहुंची और रोते-रोते अपनी दादी को सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। फिर बच्ची के चाचा तुरंत उसे लेकर थाने गए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। आरोपी बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे इस घिनौने अपराध का दोषी ठहराया और उसे जीवनभर के लिए जेल की सजा सुनाई।

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