Bakrid 2026 || Eid ul Adha || Bakrid Guidelines || Namaz on Road Ban: देशभर में 28 मई को मनाई जाने वाली बकरीद को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कई राज्यों में त्योहार को लेकर संवेदनशील माहौल और संभावित विवादों के बीच सरकारें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विशेष गाइडलाइन जारी की गई हैं। CM योगी का स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और चौराहों पर नमाज़ या कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। केवल निर्धारित स्थलों पर ही धार्मिक गतिविधियां की जा सकेंगी। साथ ही अवैध बूचड़खानों, खुले में मांस बिक्री और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, पैदल गश्त और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल में भी सख्त नियम लागू कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली में बकरीद को लेकर सख्त नियम लागू करने की बात कही है। उन्होंने चेतावनी दी कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी और पशु अपशिष्ट फैलाने पर भी सख्ती बरती जाएगी। मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम ने 109 अधिकृत स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कानून का पालन करने की अपील इसी बीच मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने मुस्लिम समुदाय से शांति और कानून का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों या सड़कों पर कुर्बानी से बचना चाहिए और केवल घरों या तय स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी की जाए। बकरीद को लेकर देशभर में सुरक्षा, प्रशासनिक तैयारियां और धार्मिक संगठनों की अपीलें लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। ये भी पढ़ें: दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर बड़ा एक्शन, एक दिन में हजारों चालान और FIR दर्ज