Gurugram Hit and Run: गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपी कल्याण बैंसला को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। अब गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। CCTV और वीडियो से खुला बड़ा सुराग पुलिस ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में केस दर्ज किया था। शुरुआत में आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में BNS की धारा 281 और 125 के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। फुटेज में कार के बाइक की दिशा में मुड़ने की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह महज सड़क हादसा नहीं, बल्कि बाइक को जानबूझकर टक्कर मारने का मामला प्रतीत हुआ। इसके बाद केस में BNS की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी गई। घटना के बाद राजस्थान भाग गया था आरोपी यह घटना 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी। घटना के बाद कल्याण बैंसला मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने तीन विशेष टीमों का गठन किया था। लगातार दबिश और तकनीकी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना के पूरे क्रम और उसके पीछे की वजह का पता लगाएगी। जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप सिया अपनी Aprilia RS 457 बाइक से अन्य राइडर्स के साथ जा रही थीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया। इसके बाद सिया ने भी एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि कार चालक ने जानबूझकर उनकी बाइक को टक्कर मारी। सिया के मुताबिक, कार चालक ने पहले उन्हें रुकने का इशारा किया था। जब उन्होंने बाइक नहीं रोकी तो चालक ने कार उनकी दिशा में मोड़ दी और टक्कर मार दी। अब आगे क्या होगा? पुलिस के मुताबिक, BNS की धारा 109 के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि, मामले में अंतिम कानूनी स्थिति जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होगी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को जोड़कर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। ये भी पढ़ें: IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, क्या मिर्जापुर से लड़ने वाली है चुनाव?